बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगा करोड़ों का जुर्माना, जाने इसकी वजह

पटना। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही इस जुर्माने को 15 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश जारी किया है। बता दें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (बीएसपीसीबी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने के मामले में जुर्माना लगाया है। बीएसपीसीबी ने दरभंगा […]

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बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगा करोड़ों का जुर्माना, जाने इसकी वजह

Pooja Pal

  • January 31, 2025 6:02 am IST, Updated 7 hours ago

पटना। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही इस जुर्माने को 15 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश जारी किया है। बता दें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (बीएसपीसीबी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने के मामले में जुर्माना लगाया है। बीएसपीसीबी ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

स्टेशन की गंदगी तालाबों में बहाई

परिषद ने जुर्माने की इस राशि को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने का निर्देश दिया है। यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन के तहत लगाया जा रहा है। दरअसल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सीवेज को बिना ट्रीट किए हराही और दिघ्गी तालाब में गिराए जाने का आरोप जांच में सही पाया, जिससे तालाबों में जलीय जीवन पर संकट मंडरा रहा था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को गंदे पानी को बिना साफ किए तालाबों में बहाने का आरोपी माना था।

पर्यावरण के नुकसान को लेकर कार्रवाई

एनजीटी ने 1 अगस्त 2024 को बीएसपीसीबी को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद बीएसपीसीबी ने रेलवे को 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया। जिसके लिए स्टेशन को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने इस नोटिस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। बीएसपीसीबी की जांच समिति ने दरभंगा स्टेशन में पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने के बाद रेलवे के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

जुर्माना जमा कराने का आदेश

दरभंगा के “तालाब बचाओ अभियान” के नारायण चौधरी ने पहले एनजीटी में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एनजीटी के निर्देश के बाद बोर्ड ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और फिर रेलवे को जुर्माने का नोटिस भेजा। जुर्माने के नोटिस के बाद रेलवे को 5 दिन का समय दिया गया है, ताकि वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर बीएसपीसीबी के चेयरमैन ने 20 जनवरी को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।

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