पटना। प्रदेश की राजधानी में सर्फ एक्सल की प्रतियोगिता मामले में 13 साल के बाद फैसला आया है। एक्सल प्रतियोगिता मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। पटना के एक व्यक्ति को वॉशिंग पाउंडर के पैकेट से एक कूपन मिला था, जिसका भुगतान एक्सल कंपनी ने नहीं किया था। उन्होंने इसकी शिकायत […]
पटना। प्रदेश की राजधानी में सर्फ एक्सल की प्रतियोगिता मामले में 13 साल के बाद फैसला आया है। एक्सल प्रतियोगिता मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। पटना के एक व्यक्ति को वॉशिंग पाउंडर के पैकेट से एक कूपन मिला था, जिसका भुगतान एक्सल कंपनी ने नहीं किया था। उन्होंने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की थी।
इस मामले में कई बार नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब आयोग ने इस मामले को लेकर सख्त फरमान सुनाया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 13.2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। बता दें कि पटना के निवासी अभिताब निरंजन ने 13 साल पहले एक वॉशिंग पाउडर प्रतियोगिता में कूपन जीता था। उन्हें वॉशिंग पाउडर के पैकेट में भाग्यशाली कूपन मिला था। कूपन के जरिए उन्हें पांच लाख का नकद पुरस्कार मिलने का दावा किया गया था।
वहीं जब हिंदुस्तान लिवर और सर्फ एक्सेल प्रतियोगिता से उन्होंने अपना पुरस्कार लेने का दावा किया, तो कंपनी द्वारा कोई लाभार्थी को कोई राशि नहीं दी गई। जिसकी शिकायत लेकर वो जिला उपभोक्ता आयोग पहुंच गए थे। इस मामले में आयोग ने पूर्व में कई नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कंपनी के द्वारा इसकी भी अनदेखी की जाती रही और इस मामले में किसी भी प्रतिनिधि को मौजदूगी नहीं थी। जिसके बाद आयोग ने पाया कि कंपनी ने झूठे और आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह किया है।
इसे अनुचित व्यापार पद्धतियों का पालन माना गया और फिर आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और उनके सदस्य रजनीश कुमार ने कंपनी को जुर्माना भुगतान के लिए फरमान जारी कर दिया है।