Bihar Police News: बिहार पुलिस ध्यान दें! अब वर्दी पहन बनाई रील्स तो खतरे में पड़ जाएगी नौकरी

पटना: बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील बनाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशानिर्देश जारी कर यह जानकारी दी गयी है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती […]

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Bihar Police News: बिहार पुलिस ध्यान दें! अब वर्दी पहन बनाई रील्स तो खतरे में पड़ जाएगी नौकरी

Shivangi Shandilya

  • September 23, 2024 9:11 am IST, Updated 2 months ago

पटना: बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील बनाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशानिर्देश जारी कर यह जानकारी दी गयी है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने की लत

आजकल हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो रीलों पर पुलिसकर्मी भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं. जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को सख्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

मामलों में होगी ये कार्रवाई

बता दें कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक अगर किसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है. ऐसे में अगर वह कर्मचारी किसी भी तरह का वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है. ऐसे मामलों में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गयी है.

इन जिलों में अधिकारियों ने लगाई क्लास

कुछ दिन पहले की बात करें तो कटिहार , भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज सहित अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों ने रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी. जिसके बाद अधिकारियों ने कारवाई शुरू कर दी।

इन बातों पर प्रतिबंध…

कार्यस्थल पर वर्दी में रहते हुए वीडियो/रील न बनाएं या लाइव प्रसारण न करें।

वर्दी में कोई भी वीडियो या रील न बनाएं, जिससे पुलिस की छवि खराब हो।

किसी शिकायतकर्ता या मदद मांगने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत का वीडियो अपलोड या लाइव न करें।

सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया खातों के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक कंपनी या उत्पाद/सेवा का प्रचार न करें।

किसी भी युवक को ट्रोल या बुली नहीं किया जायेगा।

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