Monday, September 16, 2024

Vehivle Price: बिहार में सस्ते होंगे वाहनों के दाम, रजिस्टेशन शुल्क में कटौती की गई

पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 31 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसी श्रेणी में नीतीश सरकार ने गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स को कम करने का फैसला कर लिया है। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन किया है। मोहन वाहन नियमावली के नियम 74 में रजिस्ट्रेशन की नियमावली है। वहीं 82 में परमिट संशोधन की नियमावली है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कार या बाइक खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन टैक्स कितना देना होगा?

रजिस्ट्रैशन शुल्क में आई कमी

कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 1650 रुपये ग्राहक को देने होते थे, लेकिन अब 1150 रुपये रजिस्टैशन शुल्क के तौर पर देने होंगे। ऑटो रिक्शा और उससे ऊपर की राशि वाले बड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी काफी हद तक कमी आई है। ऑटो रिक्शा में पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क 5650 लगता था। जो अब घटा कर 1150 रुपया कर दिया गया है। वहीं मोटर कैब यानी कार या पैसेंजर ढोने वाले वाहन जैसे विंगर, मैक्सी आदि जो 5 सीट से 13 सीट की क्षमता वाले होते है। उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले 23 हजार 650 था और अब घटा कर 4 हजार 150 कर दिया गया है।

शुल्क में 60 से 70 फीसदी की कमी

इस तरह अन्य गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी कमी की गई है। कहा जाए तो रजिस्ट्रेशन शुल्क में 60 से 70 फीसदी की कमी आई है। यानी कहा जाए तो 10 लाख की गाड़ी पर पहले 23 से 30 हजार तक का टैक्स लग जाता था। जो काम अब केवल पांच से सात हजार में हो जाएगा। यह सभी शुल्क का संशोधन पूरे बिहार के लिए लागू किया गया है।

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