Sunday, November 3, 2024

NEET-UG Row: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ‘कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ, लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित’

पटना : नीट मामले में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केंद्र द्वारा बनाई गई कमेटी को परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा में कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, तकनीकी प्रगति के लिए SOP तैयार करने पर भी विचार करेगी।

NTA को लेकर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी खामियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए उनकी ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। इसलिए जो मुद्दा उठाया गया है, उसे केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए, ताकि ऐसा फिर से न हो।

उम्मीदवारों के साथ-साथ माता-पिता भी शामिल

इससे पहले, नीट यूजी पेपर लीक मामले में CBI द्वारा दायर पहली चार्जशीट में उम्मीदवारों के साथ उसके माता-पिता, एक इंजीनियर और पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम शामिल हैं। CBI ने यह भी कहा कि जांच अभी जारी है और मामले में एक पूरक चार्जशीट भी दायर की जाएगी। पहली आरोप पत्र में 13 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें 4 नीट कैंडिडेट, एक जूनियर इंजीनियर और पेपर लीक के दो मास्टरमाइंड शामिल हैं।

अब तक इतने लोग हुए गिरफ्तार

नीट यूजी पेपर लीक मामले में 6 FIR दर्ज की गई हैं। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर पटना पुलिस ने सबसे पहले 5 मई को केस दर्ज किया था, जिसके बाद 23 जून को CBI को सौंप दिया गया था। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। इस मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 15 लोगों को बिहार पुलिस ने पकड़ा है और अब तक इस मामले में 58 जगहों पर छापेमारी हुई है।

Ad Image
Latest news
Ad Image
Related news