Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में पास हुआ पेपर लीक विरोधी विधेयक, जानें क्या है कानून?

पटना: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) पेपर लीक कानून को बीच हंगामे के दौरान पारित कर दिया गया. बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) 2024 को हंगामे के दौरान पेश किया. इसी बीच विपक्षी दलों […]

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Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में पास हुआ पेपर लीक विरोधी विधेयक, जानें क्या है कानून?

Shivangi Shandilya

  • July 24, 2024 11:15 am IST, Updated 5 months ago

पटना: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) पेपर लीक कानून को बीच हंगामे के दौरान पारित कर दिया गया. बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) 2024 को हंगामे के दौरान पेश किया. इसी बीच विपक्षी दलों के नेता सदन से वॉकआउट कर गए. इसके बाद बहुमत के आधार पर विधेयक को पास कर दिया गया.

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितता के लिए कानून

बिहार विधानसभा अधिनियम 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न केवल एक करोड़ रुपये की सजा का प्रावधान है, बल्कि परीक्षा में अनियमितता करने वालों के लिए पांच से 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।

धोखाधड़ी करने वालों के लिए बना तीन-चार श्रेणी

वहीं, धोखाधड़ी करने वालों को भी तीन-चार श्रेणियों में रखा गया है। अपने स्तर पर धोखाधड़ी करने पर 3 से 4 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। सेवा प्रदाता कंपनी, नियुक्ति या सेवा के लिए एजेंसी सेवा के लिए हायर करते हैं और अगर धोखाधड़ी करती है तो इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है। एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

4 साल के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी

इस कानून के आने के बाद उन्हें 4 साल के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा। साथ ही सेवा प्रदाता कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अपराध करने पर कंपनी के उच्च स्तरीय अधिकारी को पांच साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उस एजेंसी की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इस मामले में आईओ डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं, इस कानून के बाद पेपर लीक करने वालों या फर्जी करने वालों पर भी लगाम लगने की संभावना है।

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