पटना। पटना हाई कोर्ट( Patna High Court) ने तीसरे चरण में शिक्षक पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन( Patna High Court) जारी किए गए थे। संख्या 22/2024 पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती
इस विज्ञापन के जरिए परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के 87,784 पदों को भरा जाएगा। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने संदी कुमार झा समेत 10 अतिरिक्त लोगों के साथ दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला लिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट को टीचरों को भी मद्देनजर रखने के बारे में आखिरी निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गेस्ट टीचरों को रोजगार के हर साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर राज्य सरकार को जल्दी ही फैसला लेने को कहा गया है।
भर्ती के लिए जारी किए गए थे विज्ञापन
आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। शिक्षकों के पद पर आए आवेदको की भर्ती के बाद गेस्ट टीचर अपने कर्तव्यों का पालन करने लगें है। यहीं नहीं इन्हें लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव समेत परीक्षा केंद्र पर और मूल्यांकन कार्यों में लगाया गया। कई गेस्ट शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में पीठासीन अधिकारी व मतदान के अधिकारी बना कर भेजा भी जाएगा।
अनुबंध व गेस्ट शिक्षक में कोई फर्क नहीं है।
आवेदकों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अनुबंध शिक्षक व गेस्ट शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्यों का पालन कर रहे है। दोनों बतौर शिक्षक स्कूलों में छात्रों को पढ़ा रहे है। अनुबंध शिक्षक और गेस्ट शिक्षक दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। उनका कहना था कि अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक 1 साल के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षको को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंकों की तरह भी इसका हकदार होना चाहिए।