पटना। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह (Anant Kumar Singh) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, जस्टिस एनके पांडेय की अदालत ने इस नियमित जमानत याचिका को खारिज किया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की तरफ से 2022 में ही नियमित जमानत की अपील की गई थी। लेकिन अनंत सिंह के अपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने बेल को खारिज कर दिया। फिलहाल वो 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं। पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह वापस जेल जाएंगे।
4 जुलाई को अगली सुनवाई
दरअसल, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता की मानें तो, सचिवालय थाने में 2015 में एक केस (54/ 2015) दर्ज हुआ था। इसके बाद निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 26(2)/ 35 के तहत अनंत सिंह को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर अनंत सिंह (Anant Kumar Singh) ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। जिसके बाद आज बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने उनका पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा की तरफ से रखा गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
रविवार को आए थे जेल से बाहर
गौरतलब है कि विधायकी गंवाने वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को ही बेऊर जेल से बाहर आए। बताया गया कि गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिला है। आनंद सिंह के जेल से बाहर आने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। बता दे कि अनंत सिंह पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद हैं। उनपर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है।