Thursday, September 19, 2024

Bihar News: अब किसानों को भी मिलेगी कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी

पटना। बिहार सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों को राहत देने की दिशा में कार्य कर रही है। अरवल जिले के किसान अब कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत छोटे कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। जहां पहले छोटे कृषि यंत्र पर किसानों को अनुदान नहीं मिलता था वहीं इस बार खुरपी, कुदाल, हंसुआ सहित अन्य छोटे यंत्र अनुदानित दर पर मिला करेगा। बताया जा रहा है कि करीब एक दशक बाद किसानों को फिर से छोटे यंत्रों पर अनुदान मिलने जा रहा है।

विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग अनुदान की राशि

दरअसल, इस बार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत 108 तरह के कृषि यंत्रों पर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए 10 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। वहीं अभी तक जिले के 388 किसानों द्वारा विभिन्न यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए आवेदन किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग अनुदान की राशि निर्धारित कि गई है। इसे लेकर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान तय किया गया है।वहीं 80 प्रतिशत अनुदान वाले यंत्र में फसल अवशेष प्रबंधन के कई यंत्र शामिल हैं। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग और एससी वर्ग के लिए अलग अनुदान राशि निर्धारित की गई है।

1000 रुपये के किट में मिलेंगे कई यंत्र

बता दें कि इस बार कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं किसानों को 10 लाख तक के यंत्रों की खरीद पर चार लाख रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ कोई किसान समूह में या व्यक्तिगत तौर पर ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जुताई, बुआई, कटाई और हार्वेस्टिंग व अन्य यंत्रों को लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं बता दें कि इस बार मैनुअल कृषि यंत्र किट पर 80 प्रतिशत अनुदान किसानों को मिलेगा। फिलहाल इसमें खुरपी, कुदाल, दो तरह का हंसुआ, वीडर व अन्य यंत्र के लिए 1000 रुपये का किट निर्धारित है।

गैर रैयत किसान भी कर सकते हैं आवेदन

यही नहीं इसमें अनुदान काटकर किसानों को सिर्फ दो सौ रुपये में मिलेंगे। यह मैनुअल कृषि यंत्र किट विभाग के द्वारा लगाए गए मेले में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाहरी खरीद पर अनुदान मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही बता दें कि गैर रैयत किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सुधीर कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के OFMS पोर्टल पर किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं 20 हजार से अधिक के कृषि यंत्र की खरीद के लिए किसानों को एलपीसी या तीन वित्तीय वर्ष पूर्व तक की जमीन का लगान रसीद भी पेश करना होगा। वहीं 20 हजार तक के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को कोई पेपर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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