Thursday, September 19, 2024

B.Ed Row Hearing In SC: सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की बीएड अभ्यर्थियों की याचिका, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई

पटना। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को बिहार बीएड के अभ्यर्थियों की सुनवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं अब इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस वाली बेंच करेगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई की तारीख 3 नवंबर कर दी गई है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने इस बात की जानकारी दी है।

रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद धोखा

दरअसल बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने याचिका दायर की है। बता दें कि दीपांकर गौरव ने बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दीपांकर गौरव का कहना है कि बीपीएससी ने रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक साथ जारी होना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा और इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका दिया जाएगा।

अभ्यार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार

बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने इससे पहले कहा था कि इस मामले पर अभी सुनवाई लंबित है। उन्होंने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इसी बीच में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक का रिजल्ट जारी कर दिया। इसे लेकर हम लोगों ने आयोग की तरफ से जारी किए गए प्रारंभिक शिक्षक के रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दीपांकर गौरव ने आगे बताया कि बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर प्रारंभिक के 72 हजार रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में दे दिया गया है। ऐसा करके आयोग ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला सा व्यवहार किया है।

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