Sunday, November 3, 2024

Bihar : कोर्ट ने खारिज की ओसामा शहाब की जमानत याचिका, अब जिला जज के यहां देंगे अर्जी

पटना। पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ओसामा शहाब की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे आज एसीजीएम 9 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है।

सीजीएम 9 की कोर्ट ने खारिज की याचिका

पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। बता दें कि ओसामा शहाब को पुलिस ने राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर सीवान कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस मामले में ओसामा शहाब की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि एसीजीएम 9 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है। वहीं अब ओसामा शहाब की जमानत के लिए जिला जज के यहां अर्जी की जाएगी।

क्या बोले ओसामा के वकील

बता दें कि कोटा से गिरफ्तार होने के बाद बुधवार के दिन सीवान एसीजेएम 9 कोर्ट ने ओसामा और उसके साथी सलमान उर्फ सैफ को हुसैनगंज थाना कांड संख्या 249/23 में जेल भेज दिया। इस मामले में ओसामा शहाब के वकील पहले मोबिन अहमद थे। वहीं अब उनकी जगह अरुण कुमार सिन्हा को ओसामा शहाब का वकील बनाया गया है। वकील अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अब हम लोग जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि आज कोर्ट में करीब 15 मिनट तक बहस चली है, जिसमें ओसामा के पक्ष को रखा गया था। जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि ओसामा के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। जमानत खारिज किस आधार पर कि गई है ये अब कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि सैफ अली की जमीन बाउंड्री में है जिसकी वो नापी कराना चाहते हैं। जबकि दूसरे पक्ष के लोग नापी नहीं कराना चाहते हैं इसलिए झूठा आरोप लगाया गया है। केस डायरी में बाउंड्री तोड़ने की बात कही गई है लेकिन वहां कोई बाउंड्री नहीं है।

यह है पूरा मामला

बता दें कि सीवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में 42 कट्ठा जमीन को लेकर जमीन मालिक अभिषेक कुमार ने ओसामा शहाब और उनके सहयोगी सलमान पर जबरन जमीन कब्जा करने, धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। यहीं नहीं दौरान ओसामा शहाब का धमकी देते हुए ऑडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था। वहीं इस मामले में हुसैनगंज थाना में 249/23 कांड भी दर्ज किया गया था।

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