पटना। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या की शादी 2018 में हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के तलाक मामले में कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें ऐश्वर्या को भी राबड़ी देवी जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई है।
राबड़ी की तरह दी जाएं सुख-सुविधा
बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक के मामले में कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस निर्देश में ऐश्वर्या को भी राबड़ी की तरह सुख-सुविधा देने की बात कही गई है। वहीं पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को यह आदेश दिया है कि वह ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था करें। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव एक महीने के अंदर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को उसी तरह का आवास उपलब्ध करावाएं जैसा आवास उनकी मां राबड़ी देवी के पास है। यहीं नहीं बिजली बिल, पानी सबका प्रबंध तेज प्रताप यादव करेंगे।
2018 में हुई थी शादी
दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ ही महीने बाद तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के लिए पहुंच गए थे। यहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझा और दोनों में सुलह कराने की भी कोशिश की गई। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल, तेज प्रताप यादव को पटना के फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा में दोषी पाया है। इसके लिए उन्हें एक महीने का वक्त दिया गया है। बता दें कि इस निर्देश में घरेलू हिंसा नहीं करने का आदेश भी शामिल है। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को होगी।
ऐश्वर्या ने की थी 10 सर्कुलर रोड में रहने की मांग
बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या की तरफ से यह कहा गया था कि उनके रहने की व्यवस्था 10 सर्कुलर रोड में की जाए। इसपर तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड का आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से है। बता दें कि इसी आवास में मारपीट और प्रत्यारण का आरोप लगाया गया था। जिस वजह से इस जगह पर ऐश्वर्या का रहना ठीक नहीं है। फिलहाल अब प्रिंसिपल जज ने दूसरी जगह पर इसी तरह की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है।