पटना: बिहार के जाने माने नेता पप्पू यादव को 20 साल पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है. पप्पू यादव को यह सजा साल 2003 के एक मामले में सुनाई गई है. इसमें यातायात बाधित करने के साथ-साथ, पुलिस बल से मारपीट करने के कारण सजा सुनाई गई है.
साल 2003 का है मामला
यह मामला साल 2003 का है. इस मामले में अब सजा सुनाई गई है. इस मामले में पप्पू यादव के वकील विजय आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2003 में बच्चा फतुहा थाना इलाके से गायब हो गया था. इसी मामले में पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन की वजह से यातायात बाधित हुआ था.
पुलिस पर किया था पथराव
मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा तो वो नहीं माने. इसके बाद पुलिस ने उनपर आंसू गैस के गोले दागे. जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव करना शुरू कर दिया. इस पथराव में कई पुलिस के जवान घायल हो गए.
एक साल की सजा
घटना के बाद पुलिस ने पप्पू यादव के साथ 22 अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पप्पू यादव के अलावा पुलिस 150- 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा किया गया. अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट ने पप्पू यादव को आईपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत सजा सुनाई गई है. हालांकि उन्हें जमानत भी दी जा चुकी है.