Saturday, October 19, 2024

मुजफ्फरपुर के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने रेल रोकने मामले में गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपित को किया बरी

पटना। मुजफ्फरपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 में रेल रोको आंदोलन मामले के आरोपितों को बरी कर दिया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं अन्य 23 आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। दरअसल अभियोजन पक्ष विशेष कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश करने में असफल रहा। जिस वजह से एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया।

ये था मामला

बता दें कि साल 2014 में गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने एकदिवसीय रेल रोको आंदोलन किया था। इस आंदोलन के कारण रेल सेवाएं बाधित हुए थी, जिससे यात्रियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी थी। उस वक्त पुलिस ने इन सभी नेताओं को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया था। तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इन सभी नेताओं के विरुद्ध नामजद केस दर्ज किया था।

इन 23 लोगों का नाम था शामिल

बता दें कि जिन 23 लोगों का नाम इस केस में जुड़ा हुआ था। गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, राम सूरत राय, वैशाली की सांसद वीणा देवी, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशि कुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार, पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार, अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी और वंदना के नाम पर केस दर्ज कराया गया था। वहीं शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे।

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