Monday, September 16, 2024

यूट्यूबर मनीष कश्यप को भेजा गया जेल, 22 मार्च तक मिली न्यायिक हिरासत

पटना: यूट्यूबर मनीष क्शयप की गिरफ्तारी के बाद उसे EOU की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने मनीष कश्यप को 22 मार्च तक के लिए बेउर जेल भेजने का आदेश दिया. रविवार 19 मार्च को ईओयू की टीम ने मनीष कश्यप को जेल में पेश किया, जहां न्यायिक दंडाधिकारी अमित दलाल ने यूट्यूबर को बेउर जेल भेजने का आदेश दिया. शनिवार की सुबह मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद EOU की टीम उसे लेकर पटना पहुंची थी.

शनिवार को किया था सरेंडर

बता दें कि शनिवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम द्वारा मनीष कश्यप के मझौलिया के डुमरी महनवा स्थित उसके घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई. इस कुर्की-जब्ती अभियान में पुलिस की टीम ने उसकी संपति को अपने कब्जे में लिया था. यह कुर्की-जब्ती मनीष के घर फेक वीडियो मामले में नहीं बल्कि मझौलिया के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत मामले में की गई है. जिसमें मनीष कश्यप पर रंगदारी, बैंक में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगे थे.

मनीष कश्यप पर दर्ज हैं कई मुकदमें

बता दें कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के खिलाफ तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगा है. इस मामले में उनके गृहराज्य बिहार में ही 14 और तमिलनाडु में 13 मामले दर्ज हैं.

तमिलनाडु पुलिस भी पहुंचेगी बिहार

साथ ही यह इस मामले में तमिलनाडु पुलिस की 4 सदस्यीय टीम भी बिहार पहुंच चुकी है. यह संभावना जताई जा रही है कि तमिलनाडु पुलिस ट्रांजित रिमांड पर आरोपी को जल्द ही तमिलनाडु ले जाया जाएगा. बता दें कि पुलिस जब भी अपनी कार्रवाई क्षेत्र से बाहर जाकर किसी को गिरफ्तार करती है, तब उसे संबंधित राज्य या जिले के अदालत से परमिशन लेनी होती है.

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