Thursday, September 19, 2024

बिहार : बेटी से 6 साल तक यौन शोषण के आरोप में पिता को 20 साल की सजा

पटना। बिहार के समस्तीपुर के एक शिक्षक को अपनी बेटी के साथ 6 साल तक यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. यदि आरोपी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. एडीजे-सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 9 महीने के अंदर यह फैसला सुनाया है.

वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि 9 महीने पहले समस्तीपुर के रोसड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक शिक्षक पिता अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था. इसमें बताया गया था कि वो 6 साल से अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया था और इसके बाद 5 मई को केस दर्ज किया गया.

आरोपी पिता के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल

तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल चला कर आरोपी पिता को सजा दिलवाने की कोर्ट से मांग की थी. जिसके बाद एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कैलाश जोशी ने 9 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई की और आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

शिक्षक का भांजा भी दोषी करार

कोर्ट ने पीड़िता के बयानों, साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक पिता को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया, जिसके बाद उसे 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस मामले में कोर्ट ने शिक्षक के भांजे को भी दोषी करार दिया लेकिन बीते दिनों जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए उसे बरी कर दिया गया.

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